खंडवा में कानूनन तलाक के लिए कोर्ट पहुंची पत्नी

जज ने पति से कहा- पत्नी और बेटे का खर्चा उठाओ, पति बोला- उठाऊंगा

खंडवा। खंडवा में एक दंपत्ति के बीच तीन तलाक का मामला सामने आया, शौहर का बेगम की सहेली पर दिल गया। उसने उस लड़की से निकाह कर लिया और पहली बेगम को तलाक...तलाक...तलाक कह दिया। अब बेगम कानूनन तलाक मांगने के लिए कोर्ट पहुंची है।

खानशाहवली में रहने वाली 24 वर्षीय फरीन अपनी मां शमीम शेख के साथ मदद मांगने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंची। फरीन ने बताया कि 2014 में खड़कपुरा के शेख तनवीर से मेरा निकाह हुआ था। चार साल का एक बेटा फाइज भी है। मेरी सहेली रुबिना अकसर घर आया करते थी। इस बीच तनवीर की उससे मुलाकात हुई। उनके बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने आपत्ति ली। तनवीर मुझसे विवाद करने लगा।

2018 में जब मैं ससुराल में ही थी तब तनवीर रुबिना के साथ फरार हो गया। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं। फिर उसने कहा- तलाक, तलाक, तलाक। उसके बाद रुबीना के साथ घर बसा लिया। अब उनके दो बच्चे भी हैं। मामले की शिकायत पुलिस से की।

50 रुपए के स्टांप पर करवाई तलाक की लिखा-पढ़ी

फरीन को तीन तलाक के नए कानून के बारे में पता नहीं था। फरीन का कहना है कि तनवीर अपना जीवन अच्छे से जी रहा था। मैं और मेरे बेटे की जिंदगी पर इसका असर हुआ, हमने नई जिंदगी की शुरुआत के लिए तनवीर से अलग होने का निर्णय लिया। कोर्ट में वकील से मिली तो तनवीर ने वकील से सांठगांठ कर ली। उसने एक से मिलकर 50 रुपए के स्टॉप पर हमारा तलाकनामा लिखवा लिया। जब यह कागज में काजी साहब के पास लेकर पहुंची तो उन्होंने बताया कि तलाक का यह कागज वैध नहीं है। कोर्ट से तलाक लेना होगा।

पति की दूसरी शादी भी शून्य घोषित होगी

फरीन लोगों की मदद से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पहुंची। यहां से प्राधिकरण के सचिव हरिओम अतुलसिया से मिली। उन्होंने फरीन को एक वकील मुहैया करवाकर कोर्ट में याचिका दायर करवाई। उन्होंने फरीन को तीन तलाक के बारे में बताया कि तलाक कानून को मान्यता नहीं है। लेकिन उनके शरियत के कानून की बात करें तो तीन अलग-अलग माह जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च हर माह तीन बार तलाक बोलना होगा। उसमें यदि पत्नी ने इनकार कर दिया से तलाक नहीं माना जाएगा। पत्नी की सहमति से ही तलाक होगा। अभी तलाक नहीं हुआ है। ऐसे में तनवीर की दूसरी शादी भी शून्य घोषित होगी।

जज के निर्देश- पत्नी और बेटे का खर्चा उठाओ

याचिका लगने पर तनवीर कोर्ट पहुंचा। जज ने उसे हिदायत दी कि पत्नी और बेटा बेसहारा है। इनका खर्च उठाना होगा। जब तक कि तलाक नहीं हो जाता। इस पर तनवीर ने कहा कि वह राजी है। बेटे की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगा।

 

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