इंदौर मेें नीट परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में प्रभावित छात्रों की याचिका खारिज हो गई है। छात्रों ने फिर से परीक्षा करने कराने की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। इससे पहले हाईकोर्ट ने भी फिर से परीक्षा कराए जाने की याचिका पर फैसला देते हुए कहा कि फिर से परीक्षा नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले को  छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में  चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

याचिका पर सुनवाई करते हुए जजों ने कहा कि रि एक्जाम करने के लिए एनटीए का विशेषाधिकार है। फिर से परीक्षा कराने का आदेश पारित करना कोर्ट के हाथ में नहीं है। कोर्ट ने भी कहा कि जो छात्र काउंसलिंग के पात्र है, वे पंजीयन की प्रक्रिया में शामिल हो सकते है।

छात्रों की तरफ से उनके वकील ने पक्ष रखा था कि परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल हो गई थी और वैकल्पिक इंतजाम एनटीए ने नहीं किए थे। आपको बता दें इंदौर में नीट परीक्षा के दौरान तेज बारिश और आंधी चली थी। इस कारण कई छात्र ठीक से पर्चे नहीं दे पाए थे। इंदौर और उज्जैन के 75 छात्रों ने इस मामले में हाईकोर्ट ने याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने फिर से परीक्षा कराने को लेकर लगी याचिका पर सुनवाई कर फैसला दिया था कि फिर से परीक्षा नहीं कराई जा सकती है।

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