साल 2019 में आगर बस स्टैंड पर होटल में घुसकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने के मामले में आगर न्यायालय ने तीन आरोपियों को तीन महीने की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों आरोपियों पर 1500-1500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। बता दें कि फरियादी आनंद पिता किशन गोपाल मुंद्रा निवासी मास्टर कालोनी आगर ने आगर कोतवाली थाने पर प्रकरण दर्ज कराया था। 

साल 2019 में वह उसके होटल आनंद पैनेस के अंदर कांउटर पर बैठा था, तभी विकास पिता राधेश्याम गवली और अशोक पिता राधेश्याम गवली निवासी मिर्ची बाजार गवली पूरा आगर और पंकज जाटव पिता श्रवण कुमार निवासी निपनिया द्वारा प्लाट पर मोहरम डालने की बात को लेकर उसके साथ होटल के अंदर घुसकर मारपीट की व गाली-गलौज की गई थी। 

इस पर आगर पुलिस द्वारा फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के विरुद्ध धारा- 323, 294, 506, 34 और 452 में प्रकरण दर्ज विवेचना में लिया था। उसके मामले में दोषी पाए जाने पर आगर न्यायालय द्वारा तीनों आरोपी विकास पिता राधेश्याम गवली, अशोक पिता राधेश्याम गवली, पंकज जाटव पिता श्रवण कुमार को तीन-तीन महीने की सजा और 1500-1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

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