भोपाल में अवैध रूप से चल रहे बाल आश्रम में बच्चों के गुम होने की घटना के बाद इंदौर जिला प्रशासन ने शुक्रवार देर रात इंदौर के विजयनगर थाना स्थित स्कीम नंबर 74 में बिना दस्तावेज चला रहे अवैध बालगृह को सील कर दिया। यह आश्रम वात्सल्यपुरम बाल आश्रम संस्था के नाम से स्कीम नंबर 74 में तीन वर्षों से संचालित किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान यहां कई कमियां मिलीं। जिला प्रशासन ने इस आश्रम को सील कर दिया। वहीं आश्रम में रह रहे सभी बच्चों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। देर रात जिला प्रशासन की टीम ने पुलिस के साथ आश्रम को सील किया। मौके पर मौजूद 21 बच्चियों को मुरई मोहल्ला स्थित शासकीय बालिका आश्रम भेजा गया है। सभी की उम्र सात से 15 वर्ष बताई जा रही है।

जिला प्रशासन की टीम शुक्रवार देर रात जब मौके पर पहुंची तो वहां कुछ केयरटेकर मौजूद थे। वह संस्था के पंजीयन संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। वहीं संस्था के रिकॉर्ड में 25 बालिकाओं की जानकारी मौजूद थी लेकिन मौके पर 21 बच्चियां मिली। आश्रम संचालक ने बताया की एक बालिका बीमार है, ऐसे में वह अपने परिजनों के साथ घर गई हुई है। वहीं कुछ बालिकाओं को फोन नंबर लगाने पर उनके परिजनों ने फोन नहीं उठाया, जो की शंक के दायरे में है। अब जिला प्रशासन मामले में आगे की जांच कर रहा है।

बाल आश्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 41 के तहत पंजीयन करवाना होता है। जितने भी बच्चे आश्रम में रहते हैं उसकी जानकारी समय-समय पर महिला बाल विकास, बाल कल्याण और पुलिस को देनी होती है। लेकिन बाल आश्रम संचालित करने वाली संस्था द्वारा यह जानकारी इनमें से किसी विभागों को दी गई थी या नहीं इसकी जिला प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है। वहीं भोपाल केस के बाद पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। जिला प्रशासन लगातार शहर के अन्य आश्रमों में भी अब जांच पड़ताल कर रहा है और अवैध बालगृहों पर एक्शन लिया जा रहा है।


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