मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अवैध बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम ने ब्रेक लगा दिया है। बुधवार को रेलवे की जमीन पर बसी अवैध बस्ती पर बुलडोजर कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता
याकूब ने कहा कि वहां पर 100 घरों को गिराया जा चुका है, 70-80 घर बचे हैं। इन्हीं
नहीं गिराया जाना चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में एक हफ्ते के
बाद होगी।
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