इंदौर। इंदौर के कनाड़िया में हिट एंड रन के एक मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है। कार ड्राइवर ने लाइट डेकोरेशन का काम करने वाले युवक को कार से जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में कार ड्राइवर पर केस दर्ज किया है। सीसीटीवी देखने के बाद कोर्ट ने फरार आरोपी कार चालक की अग्रिम जमानत शनिवार को निरस्त कर दी है। घटना दो माह पहले 12 जून की है।
12 जून की रात
संस्कार नामक युवक ने मोहन यादव को अपनी कार से ऐसी टक्कर मारी कि मोहन यादव उछलकर
27 फीट दूर फेंका गए। हिट एंड रन के इस केस में संस्कार मौके से भाग गया। वह दो माह
से फरार है। उसने हाई कोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जिसे हाई
कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
मामला कनाड़िया
का है। यहां 12 जून की रात 2 बजे लाइट डेकोरेशन का काम करने वाले मोहन यादव अपना काम
निपटाकर घर आए थे। इस दौरान संस्कार ने अपनी कार से उन्हें कट मारी। इसके बाद मोहन
यादव ने उसे रोककर गाड़ी ठीक से चलाने के लिये कहा था। इसके बाद संस्कार कार पलटाकर
लाया और मोहन यादव को टक्कर मारकर उड़ा दिया।
आरोपी ने कार आगे जाकर रोकी और
मोहन यादव की गाड़ी पत्थर मारकर फोड़ दी। वही मोहन यादव के चेहरे पर भी पत्थर से वार
किया। बाद में बेहोशी की हालत में मोहन यादव को लोगों ने अस्पताल भेजा। होश आने पर
मोहन यादव ने कनाड़िया पुलिस को हादसे की जानकारी दी। पुलिस ने इस मामले में फुटेज भी
निकाले हैं। हाईकोर्ट ने फुटेज देखने के बाद संस्कार की अग्रिम जमानत निरस्त कर दी।
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