उज्जैन। नागदा में रहने वाली एक नाबालिग के साथ एक साल पहले पड़ोस में रहने वाले अंकल ने अपने ही घर में छेड़छाड़ की थी। बिरलाग्राम पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। न्यायालय में प्रकरण पेश किया गया था। आरोपी को चार साल की जेल की सजा सुनाई है। 

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 18 मार्च 2022 की रात्रि लगभग 10 बजे पीडिता ने अपने माता-पिता के साथ थाने में आकर प्रकरण दर्ज करवाया कि वह कक्षा 7 में पढाई कर रही है। उसके घर के पास ही दीपू अंकल रहते हैं। उनकी 1-2 साल की छोटी लडकी है। उसे खिलाने के लिए वह दीपू अंकल के यहां जाती थी। घटना वाले दिन भी वह रात साढ़े नौ बजे दीपू अंकल की की बेटी के साथ खेल रही थी। दीपू अंकल पीछे से आए और उसकी सामने से टी-शर्ट फाड दी और बुरी नियत से उसके सीने पर हाथ फेरने लगे। अश्लील हरकत करने लगे। नाबालिग ने दीपू अंकल को धक्का दिया और बाहर चिल्लाते हुए आ गई। पीड़िता ने अपनी मां को घटना बताई। पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। इस मामले मे माननीय न्यायालय वंदना राज पाण्डेय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो, नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी दीपू उर्फ दीपक पिता मुन्नालाल मकवाना, आयु-29 वर्ष, निवासी- अंजली नगर, थाना-बिरलाग्राम, जिला-उज्जैन को धारा 354,354(1)(आई),7/8 पॉक्सो में आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 300/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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