शहडोल। शहडोल जिले के अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी ने दुराचार के एक प्रकरण में फैसला सुनाते हुए आरोपी को धारा 376(1) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
प्रकरण के सम्बंध में सहायक मीडिया
अधिकारी (अभियोजन) राकेश कुमार पाण्डेय ने
बताया कि 25 जनवरी 2018 को पीड़िता अपने मायके ग्राम में करीब 12 बजे मायके के घर से
कुछ दूर स्थित खेत में थी, तभी अचानक उसका
जीजा रामकृष्ण कुशवाहा ने आकर उसका हाथ पकड़कर जमीन पर लेटा दिया और बलपूर्वक उसके
साथ गलत काम किया। इसके बार आरोपी ने पीड़िता को धमकाया की अगर वह इसकी रिपोर्ट करेगी
तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसके बाद पीड़िता
ने ससुराल आकर पति को घटना बताई और थाना ब्यौहारी
आकर रिपोर्ट लिखाई थी।
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