भोपाल। यदि आप आयकरदाता है और अब तक आयकर विवरणी दाखिल नहीं की है तो विभाग को इसकी जानकारी देना होगा या आयकर विवरणी दाखिल करना होगा। आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को मैसेज भेजकर पूछ रहा है कि अब तक आयकर विवरणी जमा क्यों नहीं की? विभाग यह भी संदेश दे रहा है कि करदाता की वित्तीय जानकारी विभाग के पास है, इसलिए 31 दिसंबर तक रिटर्न जरूर फाइल करें। रिटर्न न भरने पर ऑनलाइन कम्पलाइंस पोर्टल पर स्पष्टीकरण भी दिया जा सकता है।

यदि आप आयकरदाता है और आपकी स्रोत पर टीडीएस कटौती होती है तो, चाहे आपकी आमदनी आयकर छूट सीमा से कम है, तब भी विवरणी देनी चाहिए। टीडीएस के दायरे में होते हुए भी 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो अगले साल टीडीएस दर 1 की बजाय 5, 10 और 20% हो जाएगी। नियमानुसार 2.50 लाख से ज्यादा सालाना आमदनी पर भी रिटर्न देना होगा। गत वर्ष तक 1000 से 10,000 रुपए की पैनाल्टी के साथ 31 मार्च तक रिटर्न भरा जा सकता था। इस बार पैनाल्टी के साथ रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर की गई है।

अब सिर्फ चार दिन ही बाकी

पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न जमा करने में अब सिर्फ चार दिन शेष रह गए हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139 (4) के तहत आयकर बिलेटेड रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। बताते हैं कि भोपाल में अब भी करीब 3 हजार लोगों ने अपना बिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं किया है।

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