दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन को लक्षित करते हुए बनाई गई अश्लील और डीपफेक सामग्री पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने ऐसे सभी डीपफेक वीडियो और आपत्तिजनक एआई-जनरेटेड कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान अभिनेता से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने यूट्यूब पर पहले सीधे शिकायत दर्ज कराई थी।

सुनवाई के दौरान जज ने स्पष्ट किया कि कोर्ट केवल अश्लील और डीपफेक सामग्री पर कड़ा कदम उठाएगी, जबकि सामान्य तस्वीरें या फैन पेज पर मौजूद साधारण पोस्ट हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

अजय देवगन की ओर से कहा गया कि एक यूट्यूबर उनकी छवि का इस्तेमाल कर अश्लील और अपमानजनक कंटेंट फैला रहा है। साथ ही, उनके नाम-तस्वीर वाले पोस्टर और टी-शर्ट भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिना अनुमति बेचे जा रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि भविष्य में ऐसे मामलों में प्लेटफॉर्म पर पहले शिकायत दर्ज करना जरूरी होगा, वरना अगली सुनवाई तक देरी हो सकती है। अंत में अदालत ने अश्लील और डीपफेक सामग्री तुरंत हटाने का निर्देश दिया और सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए।

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