सीजीएसटी कमिश्नरेट इंदौर द्वारा टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन और इंदौर सीए शाखा के तत्वावधान में बजट प्रावधानों और एमनेस्टी स्कीम को लेकर एक विशेष आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जॉइंट कमिश्नर श्री योगेश पांडुरंग उंडे ने जीएसटी अधिनियम में किए गए प्रमुख बदलावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रिब्यूटर (ISD) की व्यवस्था सभी करदाताओं के लिए अनिवार्य कर दी जाएगी, जिनके पास एक ही पैन पर एक से अधिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैं और वे कुछ सामान्य इनपुट सेवाएं प्राप्त करते हैं।
उन्होंने कहा कि बजट में एक नई धारा जोड़कर कुछ ऐसी वस्तुओं पर ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म लागू करने की योजना बनाई गई है, जिन पर कर चोरी की संभावना अधिक होती है। इस नए प्रावधान के तहत सरकार को अधिकार होगा कि वह किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर यह व्यवस्था लागू करने की अधिसूचना जारी कर सके, जिससे कर चोरी पर नियंत्रण किया जा सकेगा।
इसके अलावा, एमनेस्टी स्कीम को लेकर भी जानकारी दी गई, जिसमें वर्ष 2017 से 2020 तक के धारा 73 मामलों के संबंध में करदाताओं को राहत दी गई है। इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए 31 मार्च 2025 तक अपनी बकाया राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा, जिससे वे पेनल्टी और ब्याज से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। इस कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर श्रीमती रंजना चौधरी ने बताया कि विभाग ऐसे आउटरीच प्रोग्राम आगे भी आयोजित करता रहेगा और इसी क्रम में अगला कार्यक्रम देवास में आयोजित किया जाएगा।
टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन (TPA) के प्रेसिडेंट सीए जेपी सराफ ने बताया कि इस बार के बजट में जीएसटी से संबंधित कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका दीर्घकालिक प्रभाव रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को एमनेस्टी स्कीम को लेकर व्यापक स्तर पर प्रचार और जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, जिससे करदाता अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें और लंबित मामलों का निपटारा हो सके।
इंदौर सीए शाखा के सेक्रेटरी सीए अमितेश जैन ने कहा कि ऐसे आउटरीच प्रोग्राम व्यापारियों के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं। कार्यक्रम का संचालन सीए सुनील पी जैन ने किया और आभार प्रदर्शन सीए कृष्ण गर्ग ने किया। इस आयोजन में गोविंद गोयल, अविनाश अग्रवाल, सुरेश नंदवाना, निखिल जैन समेत बड़ी संख्या में टैक्स प्रैक्टिशनर्स और करदाता उपस्थित थे।
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