मानसून आ गया है और बड़ी संख्या में इंदौर के पर्यटन स्थल पर जाने के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं। इस बीच इंदौर कलेक्टर ने इंदौर के खतरनाक पर्यटन स्थलों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देशभर में लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश में पर्यटन स्थलों के आस-पास जोखिम भरे और एकांत क्षेत्र में लोगों के जाने पर भी प्रतिबंध लगा है।

आदेश के मुताबिक जो भी इसका उल्लंघन करेगा उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब इस मामले में पहला केस दर्ज हो गया है। इंदौर के पास तिंछा फॉल में तीन युवक शराब पार्टी करते हुए डांस कर रहे थे। इंदौर की महू तहसील के सिमरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिंछा फॉल आता है। कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने पर और जान जोखिम में डालने पर तीनों युवकों पर केस दर्ज कर लिया गया है। यह इंदौर जिले का पहला प्रकरण है, जिसमें पर्यटक स्थल पर जाने पर केस दर्ज किया गया है। 

नाच रहे थे और पुलिस आ गई

जानकारी के अनुसार तिंछा फॉल पर पार्किंग के आगे नदी है। यह क्षेत्र प्रतिबंधित है। सिमरोल थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि रविवार को हितेश पुत्र प्रेमनारायण, सुशील पुत्र खिलावन दोनों निवासी बजरंग नगर और नीरज पुत्र राजेंद्र निवासी आदर्श नगर नदी किनारे पार्टी कर रहे थे। साथ ही शराब का सेवन करते हुए नाच रहे थे। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को पकड़ा। तीनों युवकों पर पुरानी धारा 188 की तरह भारतीय न्याय संहिता में 223 वीएनएस के तहत कलेक्टर द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन नहीं करने पर केस दर्ज किया है। अब युवकों को नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद इसकी कार्यवाही न्यायालय में होगी। 

जान जोखिम में डालकर नहाने पहुंच जाते हैं लोग

गौरतलब है कि कलेक्टर द्वारा इंदौर जिले के सभी पर्यटन क्षेत्रों में जोखिम भरे व एकांत वाले क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही पर्यटन स्थलों पर शराब का सेवन करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर द्वारा आदेश जारी करने के बाद इंदौर जिले में इस तरह का पहला मामला सिमरोल थाने पर दर्ज गया है। इंदौर के आस-पास पर्यटन स्थलों पर पहले भी कई बड़े हादसे हो चुके हैं। घूमने के लिए आने वाले लोग यहां जान जोखिम में डालकर नदी में नहाने लगते हैं। ऐसे में पैर फिसलकर अंदर डूबने का डर बना रहता है।

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