इंदौर | विशेष न्यायाधीश रश्मि वाल्टर की कोर्ट ने 12 वर्ष की एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी संतोष को दोषी करार देते 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 6300 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने पैरवी की। कोर्ट ने मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना से पीड़िता को दो लाख रुपए प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने के साथ पीड़िता के समुचित पुनर्वास किए जाने की अनुशंसा भी की है। 

प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि आजाद नगर थाना क्षेत्र में 20 अप्रैल 2022 को दर्ज केस की घटना इसके करीब 20- 25 दिन पहले हुई थी, लेकिन पीड़िता को आरोपी द्वारा धौंस दिए जाने के कारण वह डर गई थी और कई दिन बाद उसने अपनी मां को बताया था। आरोपी ने पीड़िता के घर पर ही इस वारदात को अंजाम दिया था। जिस पर इन्वेस्टीगेशन करते पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

 

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