इंदौर । वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। जांच के दौरान वाहनों में एचएसआरपी प्लेट नहीं होने पर जुर्माना वसूला जा रहा है। परिवहन विभाग ने दो दिन में 50 से अधिक वाहनों पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही वाहन चालकों को एचएसआरपी लगाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। 

परिवहन विभाग ने एक अप्रैल 2019 के पहले के खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है। 15 जनवरी तक सभी वाहनों में नंबर प्लेट लगाई जाना थी, लेकिन पोर्टल पर बुकिंग अधिक होने से नंबर प्लेट की सप्लाई में 20 दिन से अधिक समय लग रहा है। इसे देखते हुए नंबर प्लेट लगाने की अवधि को तीन माह बढ़ाने का कई संगठनों द्वारा अनुरोध किया गया था। हालांकि अवधि नहीं बढ़ने के बाद परिवहन विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है। आरटीओ प्रदीप शर्मा का कहना है कि वाहनों की जांच के दौरान नंबर प्लेट को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही नंबर प्लेट नहीं होने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है।

 


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