सुधर गई दिल्ली-NCR की हवा! सख्त वाली पाबंदियां हटीं, जानें अब क्या खुला और क्या बंद रहेगा


नई दिल्ली | धीरे-धीरे ही सही लेकिन अब दिल्ली की हवा अब सुधरने लगी है। इसे देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वॉलिटी मेनेजमेंट(CAQM) ने ग्रैप-4 चरण को वापस ले लिया है। इसका मतलब है कि अब दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-4 आग लागू नहीं रहेगा। हालांकि CAQM ने कहा कि ग्रैप-1 से ग्रैप-3 के तहत आने वाली सारी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया की आगे भी हवा के गुणवत्ता की समीक्षा की जाएगी जिसके बाद ही आग निर्णय लिया जाएगा। आज दिल्ली की हवा 206 AQI के साथ बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है।

ग्रैप-4 के अलावा आदेश में क्या है?

इसी महीने की 5 तारीख को हवा की गुणवत्ता को देखते हुए ग्रैप-4 नियम को लागू किया गया था। जिसे अब हवा में सुधार के बाद हटा लिया गया है। लेकिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बताया कि ग्रेप-3 की बंदिशें जारी रहेगी। ग्रेप-3 में भी निजी निर्माण पर रोक है। हालांकि फ्लाईओवर, सड़कों से जुड़े काम हो सकेंगे। आयोग ने अपने आदेश में बताया कि GRAP के तहत कार्रवाई करने के लिए उप-समिति ने अपनी पिछली बैठकों में क्रमशः 6 अक्टूबर 2023, 21 अक्टूबर 2023, 2 नवंबर 2023 और 5 नवंबर 2023 को GRAP के चरण I, चरण II, चरण III और चरण IV के तहत कार्रवाई की थी।

ग्रैप-1 से 3 तक लागू रहेंगी पाबंदियां

आयोग ने आगे कहा कि उप-समिति 5 नवंबर 2023 को जारी GRAP के चरण-IV के तहत कार्रवाइयों के लिए आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लेती है। GRAP के चरण-I से चरण-III के तहत कार्रवाइयां हालांकि लागू रहेंगी और पूरे NCR में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू, निगरानी और समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि AQI स्तर आगे बढ़कर 'गंभीर'/ 'गंभीर +' श्रेणी में न आएं।

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