भोपाल। कोहेफिजा थाना पुलिस ने नागालैंड की एक युवती की शिकायत पर उसके प्रेमी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म, मारपीट और मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित युवक के साथ-साथ उसकी मां को भी सह-आरोपित बनाया है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपित राजमिस्त्री का काम करता है।

कोहेफिजा थाना पुलिस के मुताबिक मूलत: नागालैंड की रहने वाली 30 वर्षीय युवती ने शिकायत दर्ज करार्इ है। उसमें बताया कि वह सिलाई का काम करती थी। वर्ष 2021 में फेसबुक के माध्यम से उसका परिचय गंजबासौदा जिला विदिशा निवासी कृष्णपाल उर्फ राकेश कोरी से हुआ था। आपस में बातचीत शुरू होने के बाद उनके बीच प्रेम-प्रसंग शुरू हो गया। इसी बीच कृष्णपाल ने युवती को शादी करने का प्रस्ताव दिया, तो युवती ने सहमति जता दी। इसके बाद मार्च 2023 में कृष्णपाल उसे शादी करने का झांसा देकर नागालैंड से भोपाल ले आया। यहां पर दोनों लालघाटी स्थित बरेला गांव में किराए का मकान लेकर रहने लगे। उनके साथ में कृष्णपाल की मां सावित्री भी रहने लगी थी। इस दौरान शादी करने का भरोसा देते हुए कृष्णपाल उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। कृष्णपाल ने अदालत में शादी करने का बहाना बनाकर युवती के जेवरात और घर से साथ लाए रुपये भी हड़प लिए। उससे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करा लिए। कृष्णपाल ने उससे युवती से बोला था कि सरकार अंतरजातीय विवाह करने पर दो लाख रूपये भी देती है। योजना का फायदा उठाने के बाद भी तुम मुस्लिम धर्म ही अपनाए रहना।

मतांतरण के लिए किया प्रताड़ित

युवती ने पुलिस को बताया कि साथ रहने के कुछ समय बाद ही कृष्णपाल ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मां सावित्री भी बेटे का साथ देती थी। सावित्री ने एक बार गर्म तेल डालकर उसे जलाने का भी प्रयास किया था। कृष्णपाल और उसकी मां उसे मुस्लिम धर्म छोड़कर हिन्दू धर्म अपनाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। परेशान होने पर उसने अपनी एक सहेली के माध्यम से अपने माता-पिता से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने दूसरे धर्म के युवक से शादी करने पर रिश्ता खत्म होने की बात कहकर मदद करने से मना कर दिया।

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