भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार चुनावी साल में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के जरिए तीर्थ दर्शन कराएगी। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग ने तीर्थ दर्शन योजना के तहत गुरुवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के 25 जिलों के 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग जो आयकर दाता नहीं हैं, वह प्रदेश के बाहर के तीर्थ स्थानों पर यात्रा कर सकेंगे। अगले महीने 21 मई से 19 जुलाई तक योजना के तहत यात्राएं कराई जाएंगी।

इन जिलों के लोग जा सकेंगे यात्रा पर

आदेश के अनुसार भोपाल, इंदौर, आलीराजपुर, धार, राजगढ़, रायसेन, सीहोर, झाबुआ, विदिशा, आगर मालवा, बैतूल, देवास, हरदा, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, दमोह, रतलाम, शाजापुर, सागर, उज्जैन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर और खरगोन।

योजना के तहत नियमित विमान सेवा (रूटीन फ्लाइट्स) के जरिए प्रदेश के 65 साल से अधिक आयु के (जो आयकरदाता नहीं हैं) बुजुर्ग को प्रदेश के बाहर स्थित चिह्नित तीर्थ स्थानों में से एक या युग्म तीर्थों की यात्रा कराई जाएगी।

ऐसे होगी यात्रा

4 योजना का क्रियान्वयन IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited), के जरिए किया जाएगा। IRCTC के साथ किए गए अनुबंध और तीर्थ यात्राओं के लिए प्रस्तावित पैकेज अनुसार यात्रा कराई जाएगी।

4 जिस एयरपोर्ट से यात्रा शुरू होगी, उसी एयरपोर्ट पर यात्री वापस लौटेंगे। इसकी जिम्मेदारी IRCTC की रहेगी।

4 यात्रियों का चयन संबंधित कलेक्टर द्वारा किया जाएगा।

4 सिलेक्शन के बाद कलेक्टर यात्रियों की सूची योजना के संचालक और IRCTC के पर्यावास भवन, भोपाल स्थित कार्यालय को देंगे। सूची और यात्रियों के कागजातों के स्थाई रिकॉर्ड को कलेक्टर सुरक्षित रखेंगे।

4 यात्रियों को भोजन, नाश्ता व चाय आदि IRCTC द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

4 यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, उन्हें तीर्थ स्थल तक बसों द्वारा ले जाने, वापस एयरपोर्ट में लाने व टूर मैनेजर की व्यवस्था भी IRCTC करेगा।

 

ये रहेंगी शर्तें

यात्री अधिकतम 15 किलोग्राम वजन के चेक-इन बैग (1 नग) और 7 किलोग्राम वजन वाले हैंड बैग, (115 em आकार के लम्बाई-चौड़ाई-ऊंचाई) ही ले जा सकते है। इससे ज्यादा वजन का सामान ले जाने वाले किसी भी सामान पर एयरलाइन द्वारा अतिरिक्त सामान शुल्क लगाया जाएगा, जिसका भुगतान तीर्थ यात्री को एयरपोर्ट पर करना होगा। उड़ान के दौरान यात्रा के संबंध में एयरलाइन के नियम और शर्तें लागू रहेंगी।

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