उज्जैन। उज्जैन जिले के चिंतामण थाना क्षेत्र के ग्राम लिंबापिपलिया गांव में जून 2022 में हुई दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं के अंतर्गत सात साल और एक साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपने ही दोस्त की गर्भवती पत्नी की गर्दन पर चाकू रखकर दो बार उसके साथ दुष्कर्म किया था। न्यायालय नवम अपर सत्र सुनील कुमार द्वारा आरोपी श्रवण पिता श्यामलाल चौधरी को यह कारावास की सजा सुनाई गई है।
लोक अभियोजक रवींद्र सिंह कुशवाह
ने बताया कि पीड़ित महिला लिंबा पिपलिया गांव की रहने वाली है। 22 जून 2022 को उसका
पति व सास किसी काम से इंदौर गए थे। परिवार वालों की गैर मौजूदगी में श्रवण इस महिला
के घर में घुसा। भीतर से कुंडी लगा ली। महिला के शोर मचाने पर आरोपी श्रवण ने उसकी
गर्दन पर चाकू रखकर उसे धमकाया। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना के
वक्त महिला को ढाई महीने का गर्भ था। वह आरोपी के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन फिर
भी श्रवण ने उसे हैवानियत का शिकार बनाया।
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