उज्जैन। उज्जैन कलेक्टर ने बेटी की सगाई में गोमांस पकाने वाले चार लोगों पर रासुका की कार्रवाई की है। आगामी तीन माह के लिए जेल में बंद करने के आदेश जारी किए हैं। मामले में हिंदू संगठनों का लगातार विरोध किया जा रहा था।
जानकारी के
अनुसार मामला उज्जैन जिले के उन्हेल के ग्राम
करनावद का है। बताया गया कि करनावद में 17 फरवरी 2023 को एक गाय की खाल व हड्डियों
के अवशेष मिले थे। इस घटना में पुलिस ने पांच लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ
विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, बावजूद
हिंदूवादी संगठनों का विरोध जारी था। अब उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने चार आरोपियों
के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की है।
कलेक्टर एवं
जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने उन्हेल निवासी कालू पठान पिता शौकत पठान, आमीर
पिता राजा खां, आजाद शाह पिता इशहाक शाह व शाकिर पिता इलियास के विरुद्ध राष्ट्रीय
सुरक्षा अधिनियम-1980 की धारा-3 की उप धारा-2 के अधीन केंद्रीय जेल में निरुद्ध होने
के दिनांक से आगामी तीन माह के लिए जेल में बंब करने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय
है कि उक्त चारों आरोपियों पर गत 17 फरवरी को गोवंश वध करने का आरोप है तथा इनके विरुद्ध
थाना उन्हेल में धारा-429 4.6.9 मप्र गोवंश प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध
किया गया है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर चारों अपराधियों के विरुद्ध
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरुद्ध करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
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