उज्जैन। क्या आपने कभी सुना है कि कोई पिता इतना निर्दयी हो सकता है कि वह अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए बेटे के साथ अनैतिक कृत्य करे। गुरुवार को उज्जैन न्यायालय में ऐसा ही एक मामला पहुंचा, जिसमें न्यायाधीश ने निंदनीय कृत्य को करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की सजा सुनाई है।

उप-संचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि एक महिला ने पुलिस को शिकायत की थी कि उसका पति 12 वर्षीय पुत्र को जबरन शराब पिलाकर अनैतिक कृत्य करता है। वहीं उसे अश्लील फिल्म भी दिखाता है। विरोध करने पर वह उसके साथ मारपीट करता है। उसने बेटे के हाथ-पैर को कई बार ब्लेड से काटने के अलावा जलती सिगरेट से भी जलाया है। वहीं वह सात वर्षीय पुत्री के साथ भी अश्लील हरकत करता है। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377, 341, 354, 323, 506 भाग दो, 9(एम) सहपठित धारा 10पॉक्सो, 9(एन) सहपठित धारा 10 पॉक्सो, 11(3) सहपठित धरा 12 पॉक्सो के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जिसे कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

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