इंदौर। होलकर विज्ञान महाविद्यालय से विष्णुपुरी कालोनी तक के बीआरटीएस के 700 मीटर हिस्से में सभी वाहन बेरोकटोक आवाजाही कर सकेंगे। हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इसकी अनुमति दे दी है। भंवरकुआं फ्लाईओवर निर्माण के चलते दी गई यह अनुमति 18 माह के लिए रहेगी। कोर्ट ने कहा है कि समय सीमा में फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं होता है तो अनुमति आगे बढ़ाई जा सकेगी, लेकिन इसके लिए आइडीए को कारण बताना होगा।

बीआरटीएस में सभी वाहनों को आवाजाही की अनुमति मिलने के बाद अब भंवरकुआं फ्लाईओवर का काम गति पकड़ेगा। अनुमति के अभाव में यातायात डायवर्ट नहीं होने की वजह से टेंडर होने के बावजूद फ्लाईओवर का काम शुरू नहीं हो पा रहा था।

आइडीए को नवलखा चौराहा की तरफ से भंवरकुआं होते हुए भोलाराम उस्ताद मार्ग तक फ्लाईओवर का निर्माण करना है। इसकी लंबाई 650 मीटर होगी। करीब 55 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाला यह फ्लाईओवर छह लेन होगा। इसे बीआरटीएस के दोनों तरफ तीन-तीन लेन बनाया जाएगा। फ्लाईओवर तैयार होने के बाद भी बीआरटीएस यथावत रहेगा। आइडीए के अधिकारियों के मुताबिक फ्लाईओवर का निर्माण नवलखा की तरफ से शुरू किया जाएगा। नमूने के बतौर एक पिलर तैयार किया जा चुका है।

 

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