कटनी। स्टेट जीएसटी की टीम ने एक ट्रक को बिना ई-बिल के कच्चे बिल पर एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर धारा 68 के तहत 7.86 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार कटनी के बड़े ट्रांसपोटर्स में शुमार दीपक रोड लाइंस के एक ट्रक को कुठला थाना क्षेत्र में रोककर वापस ट्रांसपोटर्स के गोदाम में ले जाकर ट्रक में रखी सामग्री और उनके बिलों की जांच शुरू कर दी। जिसमें विभाग को किसी समान पर ई-वे बिल नहीं मिला सभी को कच्चे बिल पर एक जिले से दूसरे जिल में ले जाने का काम पाया गया।
स्टेट जीएसटी का नेतृत्व कर रहे
संजय गोटिया ने बताया की परचून का काम कर रहे दीपक रोडलाइंस की गाड़ी को हमने धारा
68 के तहत पन्ना मोड़ पर रोककर जांच शुरू की है, जिसमें ई-वे बिल नहीं मिला पूरा काम
कच्चे बिलों में करते हुए सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाना पाया गया। जिस पर आरोपी
पर 7,86,001 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। छापेमार कार्रवाई पर स्टेट जीएसटी के
पांच सदस्यीय टीम शामिल रहे जिसमें निरीक्षक जितेंद्र मिश्रा, अमरपाल सिंह, विवेक सिंह
समेत जोनी जैकप है जो करीब सात घंटे से अधिक समय तक जांच करते रहे। वहीं, दीपक रोडलाइंस
पर हुई कार्रवाई की चर्चा फैलते ही व्यापारी वर्ग में हड़कंप की स्थिति बनी रही। जिसके
चलते कई ट्रांसपोटर्स ने अपनी गाड़ी जिले के बाहर नहीं निकाली। स्टेट जीएसटी टीम का
नेतृत्व करने वाले संजय गोटिया ने कहा इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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