तमिलनाडु के सथानकुलम पुलिस स्टेशन में साल 2020 के कोविड लॉकडाउन के दौरान व्यापारी पी. जयराज उम्र (58) और उनके बेटे जे. बेनिक्स उम्र (31) की हिरासत में मौत के मामले में मदुरै की अदालत ने बड़ा और सख्त फैसला सुनाया है।

अदालत ने इस केस में दोषी पाए गए 9 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़ित परिवार को कुल 1.4 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने इस मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ बताते हुए कहा कि कानून की रक्षा करने वालों ने ही उसका दुरुपयोग किया।

इस केस में सबसे अहम भूमिका एक महिला हेड कांस्टेबल एस.की गवाही रही। उन्होंने दबाव और धमकियों के बावजूद मजिस्ट्रेट एम.एस. के सामने पूरी घटना बताई और सच्चाई उजागर की।

रेव* के मुताबिक, घटना वाली रात थाने में पिता-पुत्र के साथ बुरी तरह मारपीट की गई। पुलिसकर्मियों ने उन्हें लाठियों और जूतों से पीटा। हालात इतने गंभीर थे कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

उन्होंने यह भी बताया कि घायल हालत में भी पीड़ितों को राहत नहीं दी गई। जब उन्होंने उन्हें कॉफी देने की कोशिश की, तो अन्य पुलिसकर्मियों ने उसे फेंक दिया। बाद में सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान भी हुई।

यह मामला 19 जून 2020 का है, जब लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में दोनों को हिरासत में लिया गया था। आरोप था कि उन्होंने अपनी मोबाइल दुकान खुली रखी थी। हिरासत के दौरान हुई मारपीट के कारण बेनिक्स की 22 जून और जयराज की 23 जून को मौत हो गई।

जांच पहले स्थानीय स्तर पर हुई, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मामला केंद्रीय एजेंसी को सौंपा गया। कुल 10 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से एक की बाद में मौत हो गई।

दोषी पुलिसकर्मी :

  1. इंस्पेक्टर एस. श्रीधर
  2. सब-इंस्पेक्टर के. बालकृष्णन 
  3. पी. रघु गणेश
  4. हेड कांस्टेबल एस. मुरुगन 
  5. ए. समदुराई
  6. कांस्टेबल एम. मुथुराज
  7. एस. चेल्लादुरई
  8. एक्स. थॉमस फ्रांसिस 
  9. एस. वेलुमुथु

अदालत ने कहा कि अगर दोषी मुआवजा नहीं देते हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।

रेवती का साहस बना मिसाल:
हेड कांस्टेबल ने अपने ही साथियों के खिलाफ गवाही देकर न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने साफ कहा कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, और इसी वजह से उन्होंने सच बोलने का फैसला किया, चाहे इसके लिए उन्हें खतरा ही क्यों न उठाना पड़े।

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