ग्वालियर की विशेष न्यायाधीश (NDPS) अदालत ने 1900 किलोग्राम डोडाचूरा तस्करी मामले में फैसला सुनाते हुए विवेक प. और संदीप स. को 14-14 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला वर्ष 2022 में मोहना थाना क्षेत्र में पकड़े गए एक ट्रक से जुड़ा है।
पुलिस को सूचना मिलने पर मोहना थाना पुलिस ने एबी रोड स्थित एक स्थान के पास घेराबंदी कर ट्रक को रोका। तलाशी के दौरान ट्रक से भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया।
जांच में सामने आया कि ट्रक में भूसी के नीचे छिपाकर रखी गई 76 बोरियों से कुल 1900 किलोग्राम डोडाचूरा बरामद हुआ। प्रत्येक बोरी में करीब 25 किलोग्राम सामग्री थी।
पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ब्रजेश स., विवेक प., हरीसिंह उर्फ हरीश अ. और देवकीनंदन प. को आरोपी बनाया। इन पर तस्करी की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया गया।
अदालत ने सुनवाई के बाद विवेक प. और संदीप स. को दोषी मानते हुए NDPS एक्ट की धारा 8/15 के तहत 14-14 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड सुनाया। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान भी रखा गया है।
वहीं, हरीसिंह उर्फ हरीश अ. और देवकीनंदन प. के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर अदालत ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने बरामदगी और जब्ती की कार्रवाई को विश्वसनीय माना।

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