भोपाल। राजधानी भोपाल में भू-माफिया रमाकांत विजयवर्गीय को नमी लॉड्रिंग केस में पांच-पांच साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माने की सजा सुनवाई है। यह पांच साल की सजा होने वाला प्रवर्तन निदेशालय का मध्य प्रदेश में पहला मामला बताया जा रहा है।

भोपाल के एडीजे डॉ. धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट ने रमाकांत विजयवर्गीय को सजा सुनाई। प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2011 में विजयवर्गीय के खिलाफ मनी लॉड्रिंग का केस दर्ज किया था। बता दे इस मामले में कोहेफिजा पुलिस ने जून 2010 में एमएम परिवार की शिकायत पर डिस्टिंक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रावइेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बिल्डर रमाकांत विजयवर्गीय के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। विजयर्गीय ने फर्जी कागज दिखाकर करीब 250 लोगों से 16 करोड़ रुपए ठग लिए थे। इस मामले में बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया था। विजयवर्गीय अभी भोपाल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा हैं।

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