सिवनी। सिवनी के लखनादौन में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया है। दोषी बच्ची का रिश्तेदार ही था।
जानकारी के अनुसार सिवनी के लखनादौन के थाना घंसौर की घटना करीब दो साल पहले हुई थी। बच्ची की मां ने शिकायत की थी। उसने बताया कि 7 अप्रैल 2020 को दोपहर तीन बजे वह अपनी चाची सास, सास के साथ आंगन में बैठी थी, तभी उनका एक रिश्तेदार आया और उनकी पांच साल की बेटी को मछली खिलाने का बोलकर ले गया। करीब 20 मिनट बाद जब मां उसे लेने गई तो दरवाजा बंद था। खुलवाने पर बच्ची कोने में डरी-सहमी मिली थी। घर लाकर मां ने पूछा तो बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ गंदी हरकत की थी। मां ने घरवालों को बताया और पुलिस में रिपोर्ट की। थाना घंसौर में अपराध क्रमांक 116/20 धारा 342, 376(1), 376AB, 376(2) च IPC 3, 4, 5m, 5n, 6 pocso का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान पेश किया गया।
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