केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कक्षा 12वीं परीक्षा की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रक्रिया में कथित तकनीकी खामियों को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने री-इवैल्यूएशन पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग स्वीकार नहीं की।

अवकाशकालीन खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मामले में इस समय कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा कि याचिका पर विस्तृत सुनवाई जुलाई में नियमित पीठ के समक्ष होगी।

याचिका एक छात्र संगठन की ओर से दायर की गई थी। इसमें दावा किया गया था कि ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में आई तकनीकी समस्याओं के कारण कई विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम प्रभावित हुए हैं। इसी आधार पर री-इवैल्यूएशन के लिए पोर्टल को तीन दिनों के लिए फिर से खोलने का अनुरोध किया गया था।

हालांकि हाईकोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मामले को नियमित सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अब छात्र और याचिकाकर्ता जुलाई में होने वाली अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, जहां मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा।

Speed 0.9x
Idle

Post a Comment

Previous Post Next Post