भोपाल| मध्यप्रदेश में निर्वाचन आयोग के वोटर को लेकर आकड़े सामने आए हैं। इसमें महिला वोटर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। किसी भी पार्टी की जीत में महिला वोटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। शिवराज सिंह चौहान ने इनको साधने का सफल प्रयास किया। पहले लाडली बहना योजना जारी की। इसमें एक हजार रुपए देना जारी किया। इसके बाद लाडली बहना आवास योजना लाए। अब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही बहनों को एक और सौगात दी।
सरकार ने सीधी भर्ती में 35 फीसदी आरक्षण दे दिया। केंद्र
ने जहां संसद- विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण दिया। वहीं, एमपी में नौकरी में 2% कोटा
बढ़ा दिया। दरअसल, सीएम शिवराज सिंह की सरकार ने एमपी सिविल सेवा
(स्पेशल क्लॉज फॉर वूमन) नियम 1971 में संशोधन किया है। इसके चलते महिलाओं को सीधी
भर्तियों में अब 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
सरकार ने सीधी भर्ती में 35 फीसदी आरक्षण दे दिया। केंद्र ने जहां संसद- विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण दिया। वहीं, एमपी में नौकरी में 2% कोटा बढ़ा दिया। दरअसल, सीएम शिवराज सिंह की सरकार ने एमपी सिविल सेवा (स्पेशल क्लॉज फॉर वूमन) नियम 1971 में संशोधन किया है। इसके चलते महिलाओं को सीधी भर्तियों में अब 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
चुनाव से पहले एक और तोहफा
सीएम शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव में शुरू से ही महिलाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना से लाडली बहना आवास योजना तक चलाई। अब सरकारी नौकरी में इनकी भागीदारी और बढ़ाने के लिए तोहफा देते हुए आरक्षण में बढ़ावा कर दिया है। केंद्र सरकार ने संसद में 33 फीसदी आरक्षण दिया तो शिवराज मामा ने सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण कर दिया। पहले यह 33 प्रतिशत था। इसे समझा जाए तो यदि 100 पदों के लिए भर्ती निकली है तो 35 सीटें महिलाओं की होंगी। हालांकि अभी इसमें से वन विभाग की भर्ती नहीं शामिल है।
सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेगा फायदा
यह आरक्षण सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से मिल सके इसका भी सरकार ने तरीका खोज निकाला है। इसके तहत यह रिजर्वेशन होरिजेंटल और वर्टिकल दोनों होगा। 16 प्रतिशत एससी, 20 फीसदी एसटी, 14 प्रतिशत ओबीसी और 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस। इसके साथ ही बाकी 40 प्रतिशत बचे पदों पर भी महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण के हिसाब से पद रिजर्व करे जाएंगे।
सरकार ने अधिसूचना की जारी
महिलाओं को मिलने वाले 35 फीसदी आरक्षण मामले की अधिसूचना
बुधवार के दिन जारी कर दी गई है। इससे पहले महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण
का प्रोविजन 1995 से लागू था। इसके 28 साल बाद बदलते हुए 2 फीसदी बढ़ा कर 35 प्रतिशत
कर दिया गया है।
सरकारी नौकरियों में अभी तक इतना आरक्षण
मध्य प्रदेश में होने वाली सरकारी नौकरियों में अलग अलग
आरक्षण दिया जाता है। टीचर्स भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण। पुलिस भर्ती में 30 प्रतिशत
आरक्षण। इसके बाद बचे विभाग में 33 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा था। हालांकि
वन विभाग में इसका लाभ नहीं मिलेगा।
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