इंदौर के लिए पुलिस की नई एडवायजरी
जारी की है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के बाद यह एडवायजरी जारी की गई है। किराएदार,
होस्टल में रहने वाले छात्र, होम डिलिवरी करने वाले, मजदूर, कंपनियों के कर्मचारी,
मजदूर और पर्यटकों के लिए इसमें सख्त निर्देश हैं। इस संबंध में पुलिस आयुक्त संतोष
कुमार सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार किराएदारों की
सूचना मकान या दुकान मालिक के द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में देना होगी।
कहा गया है कि इसके पूर्व मकान या दुकान किराए से नहीं दी जा सकती। साथ ही आईडीप्रूफ
आवश्यक रूप से लिया जाए। घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना भी संबंधित
मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देना होगी। उनसे भी आईडीप्रूफ आवश्यक रूप से
लेना होगा। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में
संबंधित थाने को दी जाना होगी। साथ ही आईडीप्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाना होगा। होटल,
लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा।
ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर देना होगी।
इसी तरह आदेश में कहा गया है कि भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए। साथ ही आईडी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए, इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा अतिथि पोर्टल प्रारम्भ किया गया है, इस पोर्टल पर भी रुकने वालों की जानकारी अवश्य दर्ज की जाए। पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए। इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जाएं। साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हों, तत्काल थाने पर विहित प्रारूप में दी जाए। साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए।
ऑनलाईन शॉपिंग/ होम डिलेवरी/ कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं, उनकी जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए, साथ ही उनसे आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए, साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए, साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों एवं किराए से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में आई.सी.जे.एस. साफ्टवेयर तथा मोबाईल फेस फोरेनसिक ऐप से जानकारी सर्च की जाए।
विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल
सूचना एफ.आर.आर.ओ. शाखा को दी जाए। यह आदेश तत्काल प्रभावी होकर 4 जुलाई,2025 तक तक
लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की
धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
Post a Comment